डोडाचूरा तस्करी: के आरोपी की 21.54 करोड़ रुपये की संपत्ति चिह्नित

रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर खरीदी थी जमीन; पुलिस ने दस्तावेज मुंबई स्थित SAFEMA प्राधिकरण को भेजे, अब जब्ती की कार्रवाई की तैयारी रिश्तेदारों और परिचितों के नाम पर खरीदी संपत्तियां
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कथित तौर पर अवैध कमाई से अलग-अलग स्थानों पर जमीन और अन्य संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों को अपने नाम के बजाय रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के नाम पर दर्ज कराया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज एकत्रित किए हैं।
SAFEMA प्राधिकरण को भेजे दस्तावेज
पुलिस के मुताबिक, आरोपी की संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मुंबई स्थित सक्षम प्राधिकरण SAFEMA को भेजे गए हैं। संबंधित प्राधिकरण दस्तावेजों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया करेगा। इसके बाद नियमानुसार संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई हो सकती है।
SAFEMA क्या है?
SAFEMA का पूरा नाम Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 है। इस कानून के तहत निर्धारित श्रेणी के मामलों में अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। NDPS एक्ट से जुड़े कुछ मामलों में भी सक्षम प्राधिकरण को संपत्ति जब्ती की कार्रवाई का अधिकार है।
तस्करी नेटवर्क की भी जांच
पुलिस आरोपी की संपत्तियों के साथ-साथ तस्करी से जुड़े नेटवर्क की भी जांच कर रही है। जांच का उद्देश्य अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान करना और उनके वास्तविक स्रोत का पता लगाना है।
पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों की जांच और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।