ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम कटा तो फॉर्म-6 भरकर दोबारा जुड़वाएं: चुनाव आयोग ने किया स्पष्ट

पहले से मतदाता रहे लोग भी कर सकते हैं आवेदन, फॉर्म-6 भरने मात्र से नहीं होगी कोई कानूनी कार्रवाई पहले से वोटर रहे लोग भी भर सकते हैं फॉर्म-6
चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन पुनरीक्षण के दौरान किसी कारण से हट गया है, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर सकते हैं। यह सुविधा केवल पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं तक सीमित नहीं है।
फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आवेदन करने से किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना नागरिकों का अधिकार है।
हालांकि, आवेदन में गलत जानकारी या झूठी घोषणा देने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 में गलत घोषणा के लिए दंड का प्रावधान है।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का भी किया हवाला
समाचार के अनुसार, चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर 2026 के फैसले का भी उल्लेख किया है। आयोग ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि पात्रता रखने वाले नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।
पात्र मतदाता समय पर करें आवेदन
मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर संबंधित नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना चाहिए। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज और सही जानकारी देना भी आवश्यक है, ताकि नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो सके।