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अफीम नीति 2026-27 जारी: 4.4 किलो मार्फिन औसत पर लाइसेंस की पात्रता, अगले साल के लिए 5.9 किलो का मानक

ब्रेकिंग न्यूज़ · नीमच · · अपडेट: · नई विधा डेस्क

अफीम नीति 2026-27 जारी: 4.4 किलो मार्फिन औसत पर लाइसेंस की पात्रता, अगले साल के लिए 5.9 किलो का मानक

4.4 किलो मार्फिन औसत पर लाइसेंस की पात्रता

नीति के अनुसार, फसल वर्ष 2025-26 में अफीम की खेती करने वाले ऐसे किसान, जिन्होंने प्रति हेक्टेयर कम से कम 4.4 किलोग्राम मार्फिन औसत प्राप्त की है, अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने पर 2026-27 के लिए लाइसेंस के पात्र हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की निगरानी में निर्धारित वर्षों के दौरान पूरी फसल की जुताई कराने वाले कुछ किसानों, लाइसेंस अस्वीकृति के विरुद्ध अपील में राहत पाने वाले पात्र किसानों और मृतक पात्र किसानों के निर्धारित उत्तराधिकारियों के लिए भी प्रावधान हैं।

एक प्लॉट में 10 आरी तक लाइसेंस

नई नीति में पात्र किसानों के लिए एक प्लॉट में 0.10 हेक्टेयर यानी 10 आरी तक क्षेत्र का लाइसेंस देने का प्रावधान है। यह क्षेत्र एक से अधिक राजस्व खसरा नंबरों में भी हो सकता है। निर्धारित शर्तों के तहत किसान लाइसेंस का क्षेत्र पूरा करने के लिए दूसरे की भूमि पट्टे पर ले सकते हैं।

5 प्रतिशत तक अतिरिक्त क्षेत्र पर प्रावधान

नीति में लाइसेंसशुदा क्षेत्र से अधिक बुवाई के लिए 5 प्रतिशत की निर्धारित क्षम्य सीमा का उल्लेख है। हालांकि, यह छूट नियमों और पात्रता की शर्तों के अधीन है। निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्र में खेती करने पर लाइसेंस संबंधी कार्रवाई का जोखिम हो सकता है।

2027-28 के लिए 5.9 किलो मार्फिन का मानक

नीति में आगामी फसल वर्ष 2027-28 के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, 2026-27 में प्रति हेक्टेयर कम से कम 5.9 किलोग्राम मार्फिन औसत प्राप्त करना अगले फसल वर्ष में पारंपरिक चीरा पद्धति से खेती के लाइसेंस की पात्रता के लिए आवश्यक होगा।

इसलिए किसानों को वर्तमान लाइसेंस के साथ आगामी वर्ष की पात्रता का भी ध्यान रखना होगा।

सीपीएस पद्धति और पुराने पट्टों के मामलों में पात्रता

सीपीएस यानी बिना चीरा लगाए पोस्त भूसा उत्पादन की पद्धति के लिए अलग लाइसेंस शर्तें लागू होती हैं। इस श्रेणी में पिछले वर्ष की पोस्त भूसा उपज, लाइसेंस की स्थिति और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर पात्रता तय की जाती है।

पुराने कटे पट्टों के मामलों में राहत तथा अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलने से संबंधित दावों की पुष्टि संबंधित आधिकारिक अधिसूचना और पात्रता सूची से करना जरूरी है। इन प्रावधानों को सभी किसानों पर स्वतः लागू नहीं माना जाना चाहिए।

ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी पात्रता सूची

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के अनुसार, पात्र किसानों के नाम विभाग की वेबसाइट और ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। किसानों को निर्धारित समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहले से उपलब्ध दस्तावेजों में बदलाव होने पर संबंधित जानकारी देने की जरूरत पड़ सकती है।

किसानों को सलाह है कि वे अपनी पिछली उपज, मार्फिन औसत, लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों का मिलान आधिकारिक रिकॉर्ड से करें। अंतिम पात्रता संबंधित नियमों और विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर तय होगी।

आधिकारिक संदर्भ: केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की अधिसूचना संख्या 01/2026-Narcotics Control-I, दिनांक 23 अक्टूबर 2026। और पर संबंधित सूचनाएं देखें।

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