जावद में अफीम तस्करी के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास: 5 लाख रुपये जुर्माना

घर और कार से बरामद हुई थी अफीम
समाचार के अनुसार, 28 फरवरी 2024 को जावद के अफीम अधिकारी कार्यालय में सूचना मिली थी कि ग्राम मानपुरा में मदनलाल धाकड़ अपने साथी भुवनराम के साथ अफीम तस्करी में संलिप्त है। सूचना के आधार पर नारकोटिक्स दल ने कार्रवाई की।
तलाशी के दौरान घर के एक कमरे में चार प्लास्टिक के डिब्बों के नीचे छिपाकर रखी गई 14 प्लास्टिक थैलियों से अफीम बरामद हुई। इसके बाद घर और कार की तलाशी ली गई, जहां से अन्य पैकेट भी मिले।
कुल 63 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त
कार्रवाई के दौरान कुल 18 प्लास्टिक थैलियों से 63 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की गई। पूछताछ में आरोपी ने अफीम की व्यवस्था और उससे जुड़े संपर्कों के संबंध में जानकारी दी। मामले में पुलिस और संबंधित एजेंसियों ने जांच आगे बढ़ाई।
अदालत ने सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इस प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की। न्यायालय के फैसले को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।